पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स जो फॉलो करें
Steps to Download Pt. Deendayal Gramodyog Rojgar Yojana Application Form
- इस योजना के लिए आवेदन डाउनलोड करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर जाना होगा।
- वहां पहुंचने के पश्चात दीनदयाल रोजगार योजना के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी और ग्रामीण शिक्षा के शहरों को दूर करने और उन्हे को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्लिक करें।
- अब आपको upkhadi.data-center.co.in पर निर्देशित किया जाएगा।
- पूरा विवरण पढ़ें जो कि तीन पृष्ठों में प्रदान किया गया है।
- अंतिम पृष्ठ पर पन्ने पर क्लिक करें दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऋण आवेदन फार्म (दीनदयाल ग्रामोयोगोग रोज़गार योजना आवेदक फॉर्म)।
आवेदन फार्म डाउनलोड करें।
Application Format 1 |
Application Form Format 2 |
योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए यह कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
दीनदयाल ग्रामोदय रोजगार योजना उप आवेदन पत्र डाउनलोड करें
Eligibility Criteria
पंडित दीनदयाल ग्रामोदय रोज़गार योजना पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के पात्रता मानदंड यहां दिए गए हैं।
इस योजना के पात्रता मानदंड यहां दिए गए हैं।
- इच्छुक उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- 15 लाख से ऊपर का लोन लेने के लिए युवा कम से कम 10 कक्षा पास होने चाहिए I
- लाभार्थियों की आयु 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए।
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि आवश्यक है I
- शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (जहां लागू हो)।
- प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (प्रशिक्षित लाभार्थियों के लिए)
- कार्य स्थल अभिलेख और फोटो आदि।
ऋण राशि और पुनर्भुगतान / Loan Amount and Repayment
- यहां ऋण की राशि और ऋण की चुकौती का विवरण दिया गया है।
- दीनदयाल ग्रामोद्योग विद्यापि योजना के तहत, सभी योग्य उद्यमियों को बैंकों (निजी और सहकारी बैंकों को छोड़कर) से ऋण के जरिए 25 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। परियोजना लागत का 5 प्रतिशत उद्यमियों द्वारा खुद ही वहन किया जाएगा
- भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, ऋण बैंक को मंजूरी दी जाएगी और वितरित किया जाएगा।
- बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण की पहली किस्त (जो अनुदान राशि से कम नहीं है) की रिहाई के बाद, ऋणदाता निर्धारित प्रारूप पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को पूंजीगत सब्सिडी का दावा फॉर्म जारी करेगा।
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